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राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिये दो बच्चों की बाध्यता रखी है; किन्तु 01 जून 2002 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों के 2 से अधिक बच्चे हैं वे मान्य माने जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के 01 जून 2002 से पूर्व एक बच्चा था और बाद में जुड़वां बच्चे हुए हों तो भी अपवाद लागू होगा।