पूर्व सैनिकों के लिये समर्पित मार्गदर्शन केंद्र
रोजगार, आरक्षण, कोचिंग व फॉर्म सहायता — एक ही छत के नीचे।
रेक्स्को जयपुर में आपका स्वागत है।
आरक्षण (राजस्थान सरकार)
आरक्षण दरें
- राज्य सेवा (RAS & RTS) — 5%
- अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (Group–C) — 12.5%
- चतुर्थ श्रेणी सेवा (Group–D) — 15%
नियम व शर्तें
- यदि किसी पूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी ले ली है तो
सामान्यतः पुनः आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा; लेकिन सरकारी नौकरी जॉइन करने
से पहले और कई परीक्षाएं दे रखी हो और उनमें सलेक्शन हो गया हो और इन
परीक्षाओं के बारे में पहले ही सरकार को लिखित में सूचना दे रखी हो तो
दोबारा भी फायदा मिलेगा
- यदि कोई पूर्व सैनिक संविदा पर राज्य सरकार में नौकरी कर रहा हो तो भी
आरक्षण लाभ प्राप्त होगा।
- सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व आवेदन करने हेतु सक्षम अधिकारी से NOC
की आवश्यकता होगी; सेवा निवृति के बाद दो माह के भीतर नौकरी ज्वाइन की
जा सकती है।
- नोट — ये रियायतें केवल राजस्थान के मूलनिवासी पूर्व सैनिकों को ही
लागू होंगी।
यह दस्तावेज सामान्य मार्गदर्शन हेतु है; किसी विशेष भर्ती के लिये संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।